Breaking Newsअन्य राज्यआगराइंदौरइलाहाबादउज्जैनउत्तराखण्डगोरखपुरग्राम पंचायत बाबूपुरग्वालियरछत्तीसगढ़जबलपुरजम्मू कश्मीरझारखण्डझाँसीदेशनई दिल्लीपंजाबफिरोजाबादफैजाबादबिहारभोपालमथुरामध्यप्रदेशमहाराष्ट्रमहिलामेरठमैनपुरीयुवाराजस्थानराज्यरामपुररीवालखनऊविदिशासतनासागरहरियाणाहिमाचल प्रदेशहोम

*जिला में अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर कार्यशाला का किया गया आयोजित*

सतना जिला मध्य प्रदेश

*जिला में अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर कार्यशाला का किया गया आयोजित*

(पढ़िए जिला सतना ब्यूरो चीफ आशीष गुप्ता की रिपोर्ट)

मध्य प्रदेश जिला सतना में 26 जून 2023/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाड़े की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलके तिवारी एवं जिले के अन्य विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मध्यप्रदेश वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा इंटरनेशन यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिसी एंड लंग्स डिजिंज के सहयोग से सतना में तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मध्यप्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के सम्भागीय समन्वयक नेतराज सिंह परिहार के द्वारा अधिकारियों को तम्बाकू से होने वाले गंभीर परिणामों की जानकारी दी एवं जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों, शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थान को तंबाकू मुक्त बनाने हेतु जानकारी दी गई। कार्यशाला में 80 से 90 अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

श्री परिहार ने कहा कि तंबाकू का सेवन जानलेवा हो सकता है। ये जानते हुए भी दुनियाभर में बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू (बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि) का सेवन कर रहे हैं और ऐसे में उन पर कई जानलेवा बीमारियों का खतरा मंडराने लगता है।

इसीलिए लोगों को तंबाकू के सेवन से रोकने और उससे होने वाले नुकसान के प्रति लोगो को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा। तंबाकू के सेवन से कौन-कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है? विशेषज्ञ बताते हैं कि तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों के होने का खतरा रहता है। इसमें फेफड़े का कैंसर, लीवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और हृदय रोग जैसी बीमारियां शामिल हैं। तम्बाकू नियंत्रण कानून धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है।

इसका उल्लंघन करने पर 2 हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापनों पर निषेध, धारा 6 (अ) के तहत 18 वर्ष के आयु के अवयस्क व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है तथा धारा 6 (ब) के तहत शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज, (300 फिट) की परिधि में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है, के संबंध में प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यशाला में सीईओ डॉ. झाड़े ने सभी अधिकारियों को माह में दो तीन बार सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करने वालो पर कार्यवाही करने का आदेश दिया तथा आपने कार्यालयों को तंबाकू मुक्त बनाए उन्होंने कहा तंबाकू सिगरेट जानलेवा यह जानते हुए भी लोग इनका उपयोग कर रहे। युवा पीढ़ी को बचाना है तो कड़े कदम उठाना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी से कहा की स्कूलों में तम्बाकू पूर्ण रूप बंद होना चाहिए इसके लिए आप को प्रयास करने की आवश्यकता है। सीईओ डॉ. झाड़े द्वारा उपस्थित अधिकारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई।

Related Articles

Back to top button