*जिला के निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी*
उमारिया जिला मध्य प्रदेश

*जिला के निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी*
(पढ़िए जिला उमरिया से क्राइम ब्यूरो चीफ किशन विश्वकर्मा की रिपोर्ट)
प्रेक्षक
मतदान दलों को मास्टर ट्रेनरों द्वारा शासकीय रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय में दिया गया प्रशिक्षण
उमरिया- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ के निर्वाचन कार्यक्रम के तहत जिले के मानपुर जनपद पंचायत मे द्वितीय चरण मे 1 जुलाई को विभिन्न पदों के लिये मतदान प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक संपन्न होगा। विभिन्न पदों हेतु मतगणना मतदान केन्द्रो मे ही संपन्न होगी। इसी प्ररिप्रेक्ष्य में शासकीय रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय में मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया।
निर्वाचन प्रेक्षक आर आर वामनकर ने प्रशिक्षण का अवलोकन करते हुए कहा कि निर्वाचन में सुचिता, निष्पक्षता महत्वपूर्ण पहलू है। निर्वाचन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नही होती है। इसलिए दल के सभी सदस्य पूर्ण मनोयोग के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा निर्वाचन संपन्न करानें में अहम भूमिका का निर्वहन करें। उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता का प्रशिक्षण कक्षों का भ्रमण कर आंकलन किया तथा प्रशिक्षणार्थियों से निर्वाचन संबंधी नियमों की जानकारी भी प्राप्त की।
स्थानीय रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय उमरिया में मतदान दलों को मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदान दलों के गठन से लेकर मतदान सामग्री प्राप्त करनें , मतदान सामग्री का मिलान , मतदान दलों की रवानगी, मतदान केंद्र में पहुंचनें के पश्चात की जाने वाली तैयारियों , मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र की तैयारियों , मतदान प्रारंभ करने के पूर्व की जाने वाली कार्यवाहियों, रिर्पोटिंग , कम्युनिकेशन, इस दौरान तैयार किए जाने वाले प्रपत्रों, मतदान के पश्चात मतदान केंद्र पर ही संपन्न होने वाली मतगणना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया कि मतदान के दौरान तथा मतदान के पश्चात होने वाली मतगणना के लिए अभ्यर्थी स्वयं या अपने प्रतिनिधि को पृथक-पृथक अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा।
अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर क्रमबद्ध तरीके से मतदान कक्ष में बैठने की अनुमति एवं परिचय पत्र संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा। मतगणना सर्वप्रथम पंच पद हेतु क्रमबद्ध तरीके से की जाएगी। जिस वार्ड की गणना होगी उसी के अभ्यर्थी या उनका अभिकर्ता गणना कक्ष उपस्थित हो सकेगा। इसके पश्चात सरपंच पद की , फिर जनपद सदस्य की तत्पश्चात जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतगणना संपन्न होगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की गणना की हस्ताक्षरित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दी जाएगी, लेकिन मतदान दल निर्वाचन परिणाम की घोषण नही कर सकेगे।