Breaking Newsअन्य राज्यआगराआर्टिकलइंदौरइलाहाबादउज्जैनउत्तराखण्डगोरखपुरग्राम पंचायत बाबूपुरग्वालियरछत्तीसगढ़जबलपुरजम्मू कश्मीरझारखण्डझाँसीदेशनई दिल्लीपंजाबफिरोजाबादबिहारभोपालमथुरामध्यप्रदेशमहाराष्ट्रमेरठमैनपुरीयुवाराजस्थानराज्यरामपुररीवालखनऊविदिशासतनासागरहरियाणाहिमाचल प्रदेशहोम

*केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का कहना है कि मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिव्यांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन परिलब्धियों में बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी.*

भारत सरकार नई दिल्ली

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का कहना है कि मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिव्यांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन परिलब्धियों में बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी.

कहते हैं, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं.

पोस्ट किया गया: ०८ अगस्त २०२१ ५:४० अपराह्न पीआईबी दिल्ली द्वारा

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान, MoS PMO, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि एक मृतक के दिव्यांग बच्चे सरकारी सेवक/पेंशनभोगी को पारिवारिक पेंशन परिलब्धियों में बड़ी वृद्धि मिलेगी और इस आशय के निर्देश पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।
इस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे बच्चों की गरिमा और देखभाल पर विशेष जोर देने के अनुरूप है। उन्होंने कहा, यह निर्णय उन दिव्यांगों या विकलांगों के लिए बेहतर आर्थिक स्थिति और बेहतर आर्थिक स्थिति चाहता है, जिन्हें अधिक चिकित्सा देखभाल और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

मंत्री ने आगे बताया कि सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत परिवार पेंशन के अनुदान के लिए एक मृत सरकारी कर्मचारी / पेंशनभोगी के बच्चे / भाई-बहन की पात्रता के लिए आय मानदंड को उदार बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का विचार है कि आय उन्होंने कहा कि परिवार के अन्य सदस्यों के मामले में लागू पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता के मानदंड विकलांग बच्चे/भाई-बहन के मामले में लागू नहीं हो सकते हैं।
तद्नुसार, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार ने विकलांग बच्चे/भाई-बहन के संबंध में पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिए आय मानदंड की समीक्षा की है और यह निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चों/भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिए आय मानदंड समान होंगे। उनके मामले में हकदार पारिवारिक पेंशन की राशि के साथ।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, मंत्री ने कहा, ने निर्देश / आदेश जारी किए हैं कि एक मृत सरकारी कर्मचारी / पेंशनभोगी का बच्चा / भाई, जो मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है, वह जीवन भर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा, यदि उसकी कुल आय, पारिवारिक पेंशन के अलावा, सामान्य दर पर हकदार पारिवारिक पेंशन से कम है अर्थात मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम वेतन का 30% और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत।
सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54(6) के अनुसार, मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित एक मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का बच्चा/भाई-बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है, यदि वह पीड़ित है या नहीं एक विकलांगता जो उसे अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ बनाती है। वर्तमान में, परिवार के एक सदस्य, जिसमें एक विकलांग बच्चे/भाई-बहन शामिल हैं, को अपनी आजीविका कमाने वाला माना जाता है, यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी आय न्यूनतम पारिवारिक पेंशन यानी 9000 के बराबर या उससे अधिक है। /- और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत।
मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चे/भाई-बहन के मामले में, जो वर्तमान में पूर्व आय मानदंड को पूरा न करने के कारण पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है, उसे परिवार पेंशन दी जाएगी, यदि वह / वह नए आय मानदंड को पूरा करती है और सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या पिछले पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के समय परिवार पेंशन के अनुदान के लिए अन्य शर्तों को भी पूरा करती है। तथापि, ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ, भावी रूप से अर्जित होंगे और सरकारी सेवक/पेंशनभोगी/पिछले पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से अवधि के लिए कोई बकाया नहीं होगा।

Related Articles

Back to top button